यदि कोई स्कूल फीस बढ़ाना चाहता है तो उसे ठोस कारण के साथ अपना प्रस्ताव समिति के समक्ष रखना होगा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कमेटी अपनी सिफारिश देगी और जिसके बाद उस पर निर्णय किया जाएगा। पहले स्कूलों को फीस का प्रस्ताव एक अप्रैल तक देने की व्यवस्था थी। लेकिन अब नए कानून के अनुसार फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव 25 जनवरी 2026 तक ही प्रस्तुत करना होगा।
दिल्ली: निजी विद्यालयों को स्कूल व जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति बनाना अनिवार्य
यदि कोई स्कूल फीस बढ़ाना चाहता है तो उसे ठोस कारण के साथ अपना प्रस्ताव समिति के समक्ष रखना होगा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कमेटी अपनी सिफारिश देगी और जिसके बाद उस पर निर्णय किया जाएगा। पहले स्कूलों को फीस का प्रस्ताव एक अप्रैल तक देने की व्यवस्था थी। लेकिन अब नए कानून के अनुसार फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव 25 जनवरी 2026 तक ही प्रस्तुत करना होगा।

