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म्युनिसिपल चुनाव: 15 जनवरी को कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश

राज्य की 29 म्युनिसिपल कॉर्पोेशनों के लिए 15 जनवरी 2026 को आम चुनाव कराए जा रहे हैं। इसे देखते हुए इंडस्ट्री, एनर्जी, लेबर और माइंस विभाग ने एक अहम सरकारी आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, इस दिन इंडस्ट्री, प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले सभी वर्कर्स और कर्मचारियों को पूरी सैलरी के साथ छुट्टी देना अनिवार्य होगा, ताकि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि यह सार्वजनिक अवकाश म्युनिसिपल क्षेत्रों में स्थित सेंट्रल और सेमी-गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बैंक, शैक्षणिक संस्थानों और इसी तरह के अन्य संस्थानों पर भी लागू रहेगा।
सरकारी फैसले के अनुसार, चुनाव क्षेत्र के भीतर और बाहर काम करने वाले सभी कर्मचारी, अधिकारी और वर्कर्स को वोटिंग के लिए छुट्टी दी जानी चाहिए। यह आदेश इंडस्ट्री, एनर्जी और लेबर विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी फैक्ट्रियों, दुकानों, होटलों, घरों, आईटी कंपनियों, मॉल, शॉपिंग सेंटर्स और रिटेल प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
विशेष परिस्थितियों में यदि पूरे दिन की छुट्टी संभव न हो, तो कम से कम तीन घंटे की स्पेशल पेड लीव देना जरूरी होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित संस्थानों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जिन नगर निगम क्षेत्रों में यह सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा, उनमें बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिरज-कुपवाड़, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर शामिल हैं।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)