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ITR फाइल करने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक रिफंड बैंक अकाउंट में न आ जाए

कई टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक रिफंड बैंक अकाउंट में न आ जाए. हालांकि CPC ने प्रोसेसिंग तेज की है, फिर भी इस साल कई लोगों के रिफंड में देरी हो रही है. इस बार रिफंड देरी की बड़ी वजह ITR में mismatch और doubtful deduction claims हैं, जिनकी वजह से सिस्टम ने नोटिस जारी किए हैं.

अगर आपका ITR स्टेटस Processed दिखा रहा है लेकिन बैंक अकाउंट खाली है, तो सबसे पहले e-filing पोर्टल पर स्टेटस चेक करना जरूरी है. इसके लिए e-File सेक्शन में जाकर View Filed Returns में संबंधित Assessment Year का स्टेटस देखें. अगर स्टेटस Processed with Refund Due है तो रिफंड अप्रूव हो चुका है लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ. Refund Failed का मतलब है कि बैंक से जुड़ी दिक्कत आई है. Refund Paid दिखने पर भी पैसा नहीं मिला है तो रिफंड ट्रेस करना होगा.

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )