परिवहन विभाग ने तीन माह में एक हजार से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) निरस्त किए। इनमें 10 साल की अवधि पूरी कर चुके डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। परिवहन विभाग के अनुसार पुराने वाहनों का पहले छह महीने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित किया जाता है। इसके बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की प्रक्रिया की जाती है।
हालांकि, इससे पहले वाहन मालिकों को नोटिस दिया जाता है। कुछ वाहन मालिक खुद परिवहन विभाग कार्यालय में पहुंचकर अपने वाहन को कबाड़ में देने की जानकारी देकर पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कराते हैं। इनमें निजी और व्यावसायिक, दोनों तरह के वाहन मालिक शामिल हैं।