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ग्रेटर नोएडा: बिना पंजीकरण के संचालित नर्सरियों को चिह्नित कर सील करने की कार्रवाई 

गौतमबुद्धनगर में बिना पंजीकरण के संचालित नर्सरियों को चिह्नित कर सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर उद्यान विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। कार्रवाई से पहले संबंधित नर्सरी संचालकों को नोटिस जारी किया जाएगा।
गौतमबुद्धनगर की उद्यान निरीक्षक रिचा शर्मा ने बताया कि नर्सरी संचालन के लिए उद्यान विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिले में बिना पंजीकरण के नर्सरी चलने की शिकायतें मिली हैं, जिनको चिह्नित किया जा रहा है। ऐसी नर्सरियों को पहले नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बावजूद पंजीकरण नहीं कराने पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि नर्सरी का पंजीकरण निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर कराया जा सकता है। इसके लिए जिस भूमि पर नर्सरी संचालित की जा रही है, उसके दस्तावेज, किरायानामा या एग्रीमेंट की प्रति, नर्सरी संचालन की योजना, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मदर प्लांट ब्लॉक की रसीद तथा पानी की व्यवस्था से संबंधित जानकारी देना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए प्रति हेक्टेयर एक हजार रुपये शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद हर वर्ष नवीनीकरण भी कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आगामी माह के पहले सप्ताह में उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )