UGC BILL: सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को प्रथम दृष्टया “अस्पष्ट” (Vague) और “दुरुपयोग की संभावना” (Capable of misuse) वाला माना है। कोर्ट ने चिंता जताई कि क्या हम जातिविहीन समाज बनाने के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि नए रेगुलेशन पर रोक के दौरान, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2012 के यूजीसी रेगुलेशन फिलहाल प्रभावी रहेंगे और कोर्ट ने सुझाव दिया है कि इन नियमों की समीक्षा के लिए प्रतिष्ठित न्यायविदों (Eminent Jurists) की एक समिति बनाई जानी चाहिए।
यूजीसी की अगली सुनवाई 19 मार्च।
याचिकाओं में तर्क दिया गया कि नए नियम ‘जाति आधारित भेदभाव’ को संकुचित रूप से परिभाषित करते हैं, जिसमें केवल SC, ST और OBC समूहों को सुरक्षा दी गई है और सामान्य श्रेणी(General Category) के छात्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 19 मार्च 2026 तक देना है।