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चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण किरायेदारी सुधार लागू

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May 13, 2026 #source
Major tenancy reforms implemented in Chandigarh

चंडीगढ़ में किरायेदारी सुधारों से रियल एस्टेट बाजार में नई भूमिका

चंडीगढ़ प्रशासन ने किरायेदारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं, जिनमें असम किरायेदारी अधिनियम, 2021 को अपनाना शामिल है ताकि 1949 के पुरातन अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जा सके। यह कदम मकान मालिक और किरायेदार के बीच पारदर्शिता बढ़ाने और विवादों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

इस अधिनियम के तहत अब किरायेदारी समझौते लिखित रूप में अनिवार्य होंगे, जिससे विवादों को तेजी से सुलझाने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, एक समर्पित रेंट अथॉरिटी और वेब पोर्टल की स्थापना कर स्मार्ट और व्यवस्थित किरायेदारी बाजार की नींव रखी गई है।

यह सुधार चंडीगढ़ के बड़े किरायेदार वर्ग के लिए आवास की उपलब्धता और उपयोगिता दोनों में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल किरायेदारी प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी, बल्कि इससे बाजार की पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

पूर्व में लागू पुराने अधिनियम के कारण किराये के मामलों में अक्सर झगड़े और कानूनी जटिलताएं उत्पन्न होती थीं, जिन्हें अब नए कानून के माध्यम से कम किया जाएगा। इस तरह चंडीगढ़ प्रशासन ने स्थानीय आवासीय किरायेदारी कानूनों को राष्ट्रीय पैमाने पर अधिक विकसित एवं सुलभ बनाने का प्रयास किया है।

इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि किरायेदारी बाजार में व्यवस्थित सुधार होंगे और किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा। इस तरह, चंडीगढ़ के आवासीय क्षेत्र में स्थायित्व और दक्षता दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)