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बीएमसी ने परिसर में कचरा पृथक्करण के लिए बल्क वेस्ट जनरेटरों के पंजीकरण को अनिवार्य किया – जानिए सब कुछ

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May 22, 2026 #bmc, #bwgs, #https, #sbm, #swm
BMC Mandates Registration For Bulk Waste Generators To Carry Out Segregation In Premises - Here's All You Need To Know

बीएमसी ने बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने शहर भर में बल्क वेस्ट जनरेटरों (BWGs) के लिए पंजीकरण अनिवार्य करते हुए चार प्रकार के कचरा पृथक्करण को लागू करने की नई नीति शुरू की है।

नगर निगम ने आवासीय सोसायटी, रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को स्वच्छ भारत मिशन (SBM) पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 15 दिनों की अवधि दी है।

वर्तमान में, निगम के पास 4680 बल्क वेस्ट जनरेटर पंजीकृत हैं, जिनकी सूची अंतिम बार 2025 में अपडेट की गई थी।

आवासीय सोसायटी, मॉल, होटल और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान स्वच्छ भारत मिशन (SBM) पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे और स्रोत पर या अनुमोदित नगर निगम प्रणाली के माध्यम से गीले कचरे का प्रसंस्करण शुरू करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी भविष्य में बल्क वेस्ट जनरेटरों पर उपयोगकर्ता शुल्क भी लागू करने की योजना बना रही है।

ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) नियम 2026 के अनुसार, कचरा चार श्रेणियों में विभाजित किया जाना आवश्यक है — गीला कचरा, सूखा कचरा, स्वच्छता कचरा और विशेष देखभाल कचरा। विशेष देखभाल कचरे में पेंट ड्रम, कीटनाशक कंटेनर, समाप्त दवाएं, बल्ब, बैटरी और मरकरी थर्मामीटर जैसे आइटम शामिल हैं।

बल्क वेस्ट जनरेटर कौन है?

  • कोई भी इकाई जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करती है, या
  • जिसका क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर से अधिक हो, या
  • जो प्रतिदिन 40,000 लीटर से अधिक पानी का उपयोग करती है।

बल्क वेस्ट जनरेटर को क्या करना चाहिए?

बीएमसी क्षेत्राधिकार में सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को दिए गए क्यूआर कोड या लिंक के माध्यम से अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण कराना आवश्यक है।

अपने परिसर में गीला कचरा, सूखा कचरा, स्वच्छता एवं विशेष देखभाल कचरा और जैव चिकित्सा कचरे के चार प्रकारों में कचरा पृथक्करण/प्रसंस्करण करना अनिवार्य होगा।

जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, BWGs को जैव चिकित्सा कचरा अधिकृत एजेंसियों को सौंपना चाहिए।

जो BWGs गीले कचरे का प्रसंस्करण स्वयं नहीं करते, उन्हें गीले कचरे के समान मात्रा के लिए बीएमसी से एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।

स्वच्छता एवं विशेष देखभाल कचरे के संग्रहण के लिए समर्पित सुविधा

बीएमसी ने उपयोग किए गए सैनिटरी नैपकिन, डायपर आदि (स्वच्छता एवं विशेष देखभाल कचरा) के संग्रह के लिए अलग प्रणाली विकसित की है।

11 प्लाज्मा इन्सिनरेशन संयंत्र इस कचरे के प्रसंस्करण के लिए चालू हैं।

अब तक, 7,000 से अधिक संस्थाओं ने इस सेवा का लाभ उठाया है।

अपने प्रतिष्ठान का आज ही पंजीकरण कराएं और इस सेवा के लाभ प्राप्त करें।

नगर निगम द्वारा उठाए गए कदम

बीएमसी के अनुसार, वर्तमान में केवल 13 पंजीकृत बल्क वेस्ट जनरेटर स्वतंत्र रूप से कचरा प्रसंस्करण के लिए संपत्ति कर में छूट प्राप्त करते हैं। अगले छह महीनों में, निगम जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाएगा।

इसके अलावा, दो से तीन महीने में उन बल्क जनरेटरों के लिए नई उपयोगकर्ता शुल्क प्रणाली लागू की जाएगी जो स्वयं गीला कचरा प्रसंस्करण नहीं करते और बीएमसी को उसे सौंपते हैं।

एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि अस्पताल और होटलों से पृथक किए गए रसोई कचरे को डियोनार संयंत्र तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक में दो-दो वाहन तैनात किए जाएंगे।

शहर प्रतिदिन 7,000 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न करता है। प्रारंभ में दैनिक लगभग 350 टन किचन वेस्ट एकत्र किया जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,000 टन तक किया जाएगा।

संग्रह सेवा 30 मई से एन वार्ड (घाटकोपर) और एस वार्ड (भांडुप) में शुरू की जाएगी।

पंजीकरण कहां करें?

स्वच्छता एवं विशेष देखभाल कचरा सौंपने के लिए पंजीकरण करें: https://bmc-rnisarg.com/register-now

बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में पंजीकरण के लिए लिंक: https://sba.mcgm.gov.in/bmc/

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)