रामगंज की पांच मंज़िला इमारत को घोषित किया गया असुरक्षित, नगर निगम ने किया ध्वस्तीकरण का आदेश
जयपुर के रामगंज क्षेत्र में स्थित एक पाँच मंजिला भवन को नगर निगम ने असुरक्षित घोषित करते हुए 48 घंटे के भीतर इसे ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है। इस संरचना के झुके होने के कारण स्थानीय निवासी भयभीत हो उठे और आसपास के घर खाली कराने तथा आवागमन प्रतिबंधित करने की स्थिति उत्पन्न हो गई।
नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि भवन के मालिक द्वारा उक्त समय सीमा में आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है तो निगम द्वारा भवन को जबरन ध्वस्त कराए जाने के साथ ही इसके संबंधित सभी खर्च मालिक से वसूले जाएंगे।
स्थानीय लोगों के अनुसार, भवन की स्थिति काफी दिनों से चिंता का विषय बनी हुई थी। इसकी झुकावट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी, जिससे संरचनात्मक असुरक्षा के सम्बंध में भय व्याप्त था। निकाय के हस्तक्षेप से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल कदम उठाना आवश्यक था।
नगर निगम के तकनीकी निरीक्षण में यह पाया गया कि भवन की नींव और मजबूती में गंभीर कमी है, जो किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस संदर्भ में निगम ने भवन मालिक को स्थानीय नियमों के अनुरूप गति दिखाने और भवन को सुरक्षित करने हेतु निर्देशित किया है।
ये कदम न केवल स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, बल्कि नगर के निर्माण नियमों की सख्ती और उनके अनुपालन को भी प्रदर्शित करते हैं। आवासीय और वाणिज्यिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का यह उदाहरण है।
नगर निगम ने जनता से भी आग्रह किया है कि वे ऐसे खतरनाक स्थलों की सूचना तेजी से दें ताकि समय रहते उचित उपाय कर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय प्रशासन भवन सुरक्षा को लेकर सजग है और प्रशासनिक मर्यादा के अंतर्गत सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।