कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को हाईकोर्ट से नहीं मिली तत्काल राहत
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को तत्काल बहाल करने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी करते हुए मामला सुनने का निर्णय लिया है।
याचिका और सुनवाई का विवरण
यह मामला ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में संगठन के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्णय को चुनौती दी गई है। सुनवाई जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने की, जिन्होंने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की।
पृष्ठभूमि: विवाद की शुरुआत
15 मई को अभिजीत दीपके ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नामक एक व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान शुरू किया। यह अभियान मुख्य न्यायाधीश सुरेश कांत के एक बयान को लेकर छिड़े विवाद से जुड़ा है, जिसने सोशल मीडिया पर जनमत को विभाजित किया। मुख्य न्यायाधीश ने बाद में कहा था कि उनका बयान युवाओं के लिए नहीं, बल्कि फर्जी डिग्रीधारकों के संदर्भ में था।
अकाउंट ब्लॉकिंग और नया हैंडल
मूल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ एक्स अकाउंट को 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद संगठन ने “Cockroach Is Back” नाम से नया अकाउंट खोला, जो काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ और इसके फॉलोअर्स की संख्या दो लाख से अधिक हो गई।
अदालत की प्रतिक्रिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी पक्ष को तत्काल राहत देने से इनकार किया है। न्यायालय ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस संदर्भ में केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
अब मामले की अगली सुनवाई में यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या अकाउंट ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत उचित था या नहीं। फिलहाल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को अपनी मूल सोशल मीडिया मौजूदगी की बहाली के लिए अदालत के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।