उल्हासनगर की प्रमुख सड़कों पर 24 घंटे पार्किंग प्रतिबंध, ट्रैफिक सुधार के लिए नई पहल
ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने उल्हासनगर के विट्ठलवाडी ट्रैफिक सब-डिवीजन के अंतर्गत आने वाली कई व्यस्त सड़कों पर ‘नो पार्किंग’ नियम लागू किया है ताकि ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके और वाहन चालकों को सुगम आवागमन प्रदान किया जा सके।
ठाणे पुलिस के ट्वीट के अनुसार, उल्हासनगर ईस्ट के कई हिस्सों में अनधिकृत पार्किंग के कारण लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। ट्रैफिक विभाग ने बताया कि प्रभावित सड़कों पर दिनभर भारी वाहन आवागमन रहता है, जिसके कारण अनियंत्रित पार्किंग से यात्रियों को बार-बार बाधा और असुविधा का सामना करना पड़ता है।
इस समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग ने इन सड़कों पर 24 घंटे के लिए ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित किए हैं। ये प्रतिबंध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115 एवं 116(1)(a)(b) के तहत लगाए गए हैं।
नए ट्रैफिक नियमावली के तहत, उल्हासनगर-4 के भीम कॉलोनी में गुलशन जूस सेंटर और सत्कार बार एवं रेस्टोरेंट के सामने सड़क के दोनों ओर लगभग 200 मीटर तक पार्किंग प्रतिबंधित होगी।
इसी प्रकार, कृभणा डेयरी से पांडुरंग बैंड पार्क और उससे आगे सेक्सर चर्च तक के मार्ग पर लगभग 300 मीटर की दूरी में सड़क के दोनों किनारों पर पार्किंग बैन लागू रहेगा।
बिलाजी टड्ढी मुड़ी सेंटर से सत्यं सुपर मार्केट तक की सड़क का लगभग 50 मीटर का हिस्सा भी नो-पराकिंग जोन घोषित किया गया है, जहाँ 24 घंटे पार्किंग निषेध रहेगी।
कमेेश्वर महादेव मंदिर के सामने चंद्रमणि बुद्ध विहार से उल्हासनगर ईस्ट रेलवे स्टेशन तक सड़क के दोनों ओर भी पार्किंग प्रतिबंधित कर दी गई है। यहां रोड के किनारे स्थित स्काईवॉक के स्तंभ सड़क की चौड़ाई कम करते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम बढ़ता है, इसलिए यह 300 मीटर की पट्टी भी नो पार्किंग क्षेत्र में शामिल है।
इसके अतिरिक्त, चंद्रमणि बुद्ध विहार से मद्रासी पड़ा और आगे मरी माता मंदिर तक सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर में भी पार्किंग प्रतिबंध जारी किया गया है, जो पूरे दिन प्रभावी रहेगा।
अधिकारी बताते हैं कि इन मार्गों पर अनधिकृत पार्किंग से ट्रैफिक जाम घटित होता है, जिससे कड़ी निगरानी और नियमबद्धता आवश्यक हो गई है।
यह नोटिफिकेशन प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के लिए परीक्षण स्वरूप लागू रहेगा। इस अवधि में नागरिक अपनी आपत्तियां और सुझाव लिखित रूप में ट्रैफिक ब्रांच के उप पुलिस आयुक्त कार्यालय, तीन हट नाका, एलबीएस मार्ग, ठाणे में दे सकते हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि परीक्षण अवधि में कोई आपत्ति या सुझाव नहीं प्राप्त होते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था को आगामी आदेशों तक स्थायी कर दिया जाएगा।
यह नोटिफिकेशन पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड वाहन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन वाहन, कॉरिडोर वाहन और अन्य आवश्यक सेवा वाहनों पर लागू नहीं होगा।