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श्रीघ्र ही दिल्ली में कोचिंग केंद्रों को विनियमित करने वाला कानून लागू होगा

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Jun 28, 2026 #Cities, #Delhi, #source
Soon, law to regulate coaching centres in Delhi

दिल्ली में कोचिंग केंद्रों को विनियमित करने वाला कानून जल्द लागू होगा

दिल्ली सरकार ने शैक्षिक संस्थानों, विशेषकर कोचिंग केंद्रों के नियमन के लिए एक नया कानून लाने की घोषणा की है। यह कदम छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकार ने बताया कि इस कानून के तहत कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण, संचालन मानकों, और शुल्क संरचना जैसे कई पहलुओं को नियमबद्ध किया जाएगा। इससे अनियमित और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी तथा छात्रों का हित संरक्षित होगा।

कोचिंग उद्योग में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण कई समस्याएं उभरकर सामने आई हैं। इसके चलते अनेक छात्रों को वित्तीय और शैक्षणिक नुकसान भी हुआ है।

इस कानून से संबंधित विस्तृत प्रस्तावों पर विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया गया है, जिसमें शिक्षाविद, विशेषज्ञ और अभिभावक शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि यह नियम ऐसे वातावरण का निर्माण करे जहां विद्यार्थी सुधारात्मक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

कानून के लागू होने के बाद सभी कोचिंग केंद्रों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होगा तथा उनके संचालन की नियमित जांच होगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

दिल्ली सरकार ने आश्वस्त किया है कि कोचिंग संस्थान बंद किए जाने जैसे कठोर कदम केवल तभी उठाए जाएंगे जब वे नियमों का उल्लंघन करेंगे। वहीं, इस विधेयक पर अंतिम विधायी प्रक्रिया जल्द पूरी कर कानून को प्रभावी बनाया जाएगा।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)