Report By : ICN Network
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सोशल मीडिया के माध्यम से गोली मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) रवि कुमार सागर ने 13 मई 2025 को पारित किया।
यह घटना तब सामने आई जब 12 अप्रैल को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में एक व्यक्ति, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे रहा था। वीडियो के सामने आने के बाद, समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर ने 19 अप्रैल को सूरजपुर कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद नागर ने 23 अप्रैल को जिला अदालत में याचिका दायर की।
अदालत ने इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर कहीं भी दर्ज की जा सकती है, क्योंकि धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई थी, जो भौगोलिक सीमाओं से परे होती है।
इस घटना ने पुलिस की निष्क्रियता और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव को मिली धमकी और पुलिस की लापरवाही ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है, और इसने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है।