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सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांचो आरोपी दोषी करार,मोमलबसेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला,7 जून को सजा का ऐलान

Report By : Shariq Khan Kanpur (UP)

जाजमऊ आगजनी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच अभियुक्तों को आगजनी के आरोप में दोषी करार दे दिया है। कोर्ट अब 7 जून को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करेगी इसके बाद पांचों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लाट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी।

नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह परिवार सहित रिश्तेदारी में एक विवाह समारोह में गई थीं। वहां से बीच में उनका बेटा किसी काम से घर आया था तो उसने देखा कि घर पर आग लगी थी। आरोपियों ने बेटे के साथ भी मारपीट की थी और उसे आग में धकेलने की कोशिश भी की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे। जिसके चलते उनके ऊपर फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करने का भी एक मुकदमा दर्ज हो गया था। गिरफ्तारी से बचने का कोई चारा न दिखाई देने पर आखिर उन्होंने अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के यहां समर्पण कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। जेल में विधायक से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे थे इसके बाद सुरक्षा कारणों से जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इरफान को कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से इरफान महाराजगंज जेल में ही बंद हैं। मामले में इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इरफान के अलावा रिजवान, शौकत अली व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में ही बंद हैं। जबकि जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ की जेल से रिहाई हो चुकी है। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस 1 मार्च को पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख नियत की थी। तब से अलग-अलग कारणों से फैसला टलता रहा। फैसला सुनने के लिए महाराजगंज जेल में बंद इरफान को वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश किया गया जबकि रिजवान, शौकत व इसराइल को कानपुर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। जमानत पर जेल से बाहर मोहम्मद शरीफ भी कोर्ट में हाजिर हुआ। डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने सभी पांचो अभियुक्तों को दोषी करार दे दिया है।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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