Report By : Rashid Arif Lucknow (UP)
NEET और UGC-NET पेपर लीक को लेकर देशभर में बवाल जारी है। इस बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक कानून को अधिसूचित कर दिया है। ये कानून पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए फरवरी में पारित किया गया था। इस कानून का नाम ‘लोक परीक्षा कानून-2024 ‘ है। इस कानून के लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में धांधली करने पर 10 साल की जेल और एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान है।
लोक परीक्षा कानून 2024 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024) को संसद में पेश और पारित किया गया है। इस कानून का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अनुचित साधनों की रोकथाम करना है। इस विधेयक को 7 फरवरी 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और इसके बाद यह विधेयक पारित कर दिया गया था
इस कानून के तहत, अगर कोई व्यक्ति या लोग पेपर लीक या आंसर शीट से छेड़छाड़ करने के दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें कम से कम तीन साल की जेल हो सकती है। जुर्माना ₹ 10 लाख तक भी हो सकता है। साथ ही, अगर कोई सेवा प्रदाता या एजेंसी को इसकी जानकारी है और वो अपराध की जानकारी नहीं देती है, तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।अगर जांच के दौरान यह पता चलता है कि सेवा प्रदाता के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इस अपराध को करने की अनुमति दी थी या उसमें शामिल था, तो उसे कम से कम तीन साल से लेकर 10 साल तक की कैद हो सकती है और साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।