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इनकम टैक्स में बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

Report By : ICN Network
इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणा. भारत में इनकम टैक्स की दरें समय के साथ बदलती रही हैं, जो आर्थिक विकास और जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार होती हैं

12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं, वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा।

नए इनकम टैक्स स्लैब

नई व्यवस्था के अनुसार, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी। अब कर दरें इस प्रकार होंगी:

  • 4 लाख रुपये तक – कोई टैक्स नहीं (0%)
  • 4 लाख से 8 लाख रुपये तक – 5% टैक्स
  • 8 लाख से 12 लाख रुपये तक – 10% टैक्स
  • 12 लाख से 16 लाख रुपये तक – 15% टैक्स
  • 16 लाख से 20 लाख रुपये तक – 20% टैक्स
  • 20 लाख से 24 लाख रुपये तक – 25% टैक्स
  • 24 लाख रुपये से ऊपर – 30% टैक्स

इनकम टैक्स दरों में बदलाव का इतिहास

समय के साथ भारत में टैक्स दरों में कई बदलाव हुए हैं। आर्थिक स्थिति और सरकारी नीतियों के आधार पर टैक्स प्रणाली को संशोधित किया जाता रहा है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख बदलावों पर:

1. 1997-98: पहली बड़ी बढ़ोतरी

1997 में, तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने टैक्स दरों में बड़ा बदलाव किया। उस समय 5 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 40% टैक्स लागू था।

2. 2009-10: अधिभार हटाया गया

2009-10 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर पर अधिभार हटा दिया था। हालांकि, 2010-11 में 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 10% का अधिभार फिर से लागू कर दिया गया।

3. 2014-15: नई कर व्यवस्था

2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने टैक्स प्रणाली में बदलाव किए। 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री थी, जबकि 2.5 से 5 लाख रुपये तक 10%, 5 से 10 लाख रुपये तक 20% टैक्स लगाया गया था।

4. 2018-19: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

2018 में सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को बढ़ाकर 4% कर दिया, जिससे उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

5. 2020-21: कोविड-19 प्रभाव

कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने राहत उपायों के तहत कुछ करों को स्थगित किया, लेकिन उच्च आय वर्ग की टैक्स दरें स्थिर रहीं।

6. 2021-22: कर प्रणाली में स्थिरता

सरकार ने टैक्स दरों को स्थिर रखा, हालांकि कुछ विशेष प्रावधानों के तहत उच्च आय वालों के लिए दरें बढ़ाई गईं।

2024-25 में मौजूदा टैक्स व्यवस्था

इस समय न्यू टैक्स रिजीम के तहत:

  • 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता।
  • 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स है।
  • 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स लागू है।
  • 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स देना होता है।
अब, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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