बीएमसी ने बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने शहर भर में बल्क वेस्ट जनरेटरों (BWGs) के लिए पंजीकरण अनिवार्य करते हुए चार प्रकार के कचरा पृथक्करण को लागू करने की नई नीति शुरू की है। नगर निगम ने आवासीय सोसायटी, रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को स्वच्छ भारत मिशन (SBM) पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 15 दिनों की अवधि दी है। वर्तमान में, निगम के पास 4680 बल्क वेस्ट जनरेटर पंजीकृत हैं, जिनकी सूची अंतिम बार 2025 में अपडेट की गई थी। आवासीय सोसायटी, मॉल, होटल और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान स्वच्छ भारत मिशन (SBM) पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे और स्रोत पर या अनुमोदित नगर निगम प्रणाली के माध्यम से गीले कचरे का प्रसंस्करण शुरू करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी भविष्य में बल्क वेस्ट जनरेटरों पर उपयोगकर्ता शुल्क भी लागू करने की योजना बना रही है। ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) नियम 2026 के अनुसार, कचरा चार श्रेणियों में विभाजित किया जाना आवश्यक है — गीला कचरा, सूखा कचरा, स्वच्छता कचरा और विशेष देखभाल कचरा। विशेष देखभाल कचरे में पेंट ड्रम, कीटनाशक कंटेनर, समाप्त दवाएं, बल्ब, बैटरी और मरकरी थर्मामीटर जैसे आइटम शामिल हैं।बल्क वेस्ट जनरेटर कौन है?
- कोई भी इकाई जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करती है, या
- जिसका क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर से अधिक हो, या
- जो प्रतिदिन 40,000 लीटर से अधिक पानी का उपयोग करती है।

