उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुए चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला सुनाए जाने से पहले दोनों पक्षों की ओर से सजा के बिंदु पर बहस पूरी की गई थी। आरोपी सलीम, जो पहले अनुपस्थित था, शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर हुआ, जिसके बाद अदालत ने सजा का फैसला किया यह मामला 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगों से जुड़ा हुआ है, जब चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता ने 20 नामजद आरोपियों के खिलाफ और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में 31 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन ने 18 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने 23 गवाहों को पेश किया सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह की धारा 124ए को निलंबित कर रखा था, जिसके कारण उस पर सुनवाई नहीं की जा सकी। इस मामले में एक आरोपी अजीजुद्दीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, और उसकी कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। दो आरोपियों नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनमें आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, बबलू, शबाब, साकिब, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान और अन्य शामिल हैं। सभी दोषियों को 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी
चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट का फैसला
![](https://indiacorenews.in/wp-content/uploads/2025/01/11.webp)
उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुए चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला सुनाए जाने से पहले दोनों पक्षों की ओर से सजा के बिंदु पर बहस पूरी की गई थी। आरोपी सलीम, जो पहले अनुपस्थित था, शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर हुआ, जिसके बाद अदालत ने सजा का फैसला किया यह मामला 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगों से जुड़ा हुआ है, जब चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता ने 20 नामजद आरोपियों के खिलाफ और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में 31 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन ने 18 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने 23 गवाहों को पेश किया सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह की धारा 124ए को निलंबित कर रखा था, जिसके कारण उस पर सुनवाई नहीं की जा सकी। इस मामले में एक आरोपी अजीजुद्दीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, और उसकी कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। दो आरोपियों नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनमें आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, बबलू, शबाब, साकिब, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान और अन्य शामिल हैं। सभी दोषियों को 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी