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3 दिन दिल्ली बंद! सड़कों पर होगा ‘लॉकडाउन’ जैसे नियम, कहीं भी जाने के लिए समय से पहले निकलें…

Delhi : दिल्ली में G – 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसी के चलते 8 से 10 सितंबर तक आईजीआई हवाई अड्डे तक यातायात प्रभावित रहेगा। आपको बतादें दिल्ली तीन दिनों के लिए ‘बंद’ होने जा रही है। 8-10 सितंबर तक राजधानी में G20 सम्मेलन के दौरान स्कूल, दफ्तर और बाजार सबकुछ बंद रहने वाला है। इतना ही नहीं दिल्ली की सड़कें भी ‘कोविड लॉकडाउन’ की तरह खाली दिखने वाली हैं।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी की है। जिसमें लोगों को आने-जाने के लिए मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन का उपयोग करने का सुझाव दिया। हालांकि, जो लोग अभी भी शहर के विभिन्न हिस्सों और एनसीआर क्षेत्रों से अपने वाहनों से हवाई अड्डे तक यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे में यहां आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा निर्धारित समय से काफी पहले शुरू करें। यदि जरूरी न हो, तो निजी वाहन से यात्रा न कर मेट्रो का इस्तेमाल करें।
ट्रैफिक पुलिस के नई दिल्ली रेंज पुलिस उपायुक्त आलाप पटेल ने बताया कि किसी भी इलाके में पैदल जाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। लोग मंदिर, गुरुद्वारा व मस्जिद पैदल जा सकते हैं। जी-20 सम्मेलन को करवाने में हर नागरिक की भूमिका होनी चाहिए। पहचान साबित करने के बाद नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को आने-जाने दिया जाएगा। उन्होंने मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की सलाह दी है।

क्या-क्या नियम

1.दूसरे राज्यों में गंतव्य वाले वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या अन्य वैकल्पिक रूट पर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी।

  1. मालवाहक वाहनों (ट्रक या छोटे वाहन) को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि, दूध, सब्जी, फल, मेडिकल सप्लाई वाले वाहनों को छूट रहेगी।
  2. दूसरे राज्यों से आ रही बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसी सभी बसों को रिंग रोड पर ही रुकना होगा, इसके आगे जाने की परमिशन नहीं होगी।
  3. दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन होगी।
  4. दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।
  5. टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। साथ ही नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटलों में बुकिंग वाले लोगों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।
  6. दिल्ली एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की परमिशन होगी। हालांकि एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुझाए गए मार्गों को चुनें और पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें।
  7. नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।
  8. दिल्ली के निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज ले जाने होंगे।
  9. मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH-48 से राव तुला राम मार्ग – ओलोफ पाल्मे मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। NH-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
  10. सभी प्रकार के माल वाहन, कमर्शियल वाहन, स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसें और अंतरराज्यीय बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर चलने की अनुमति नहीं दी जाएंगी।
  11. नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक ‘नियंत्रित क्षेत्र-I’ माना जाएगा।
  12. रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को ‘विनियमित क्षेत्र’ (रेगुलेटेड जोन) माना जाएगा। केवल वहां के वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।
  13. एडवाइजरी में बताया गया है कि 10 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की दोपहर दो बजे तक निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को ‘नियंत्रित क्षेत्र- II’ माना जाएगा।

डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक चौक से तुर्कमान गेट), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बीएसजेड मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंबा-टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट से कश्मीरी गेट तक), आईपी फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास।

  1. एडवाइजरी के मुताबिक, 10 सितंबर की सुबह पांच बजे से दोपहर एक बजे तक नियंत्रित क्षेत्र-II में यातायात नियमों के चलते निम्नलिखित स्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित रहेगी-
  • अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
  • श्यामा प्रसाद मुखर्जी (एसपीएम) रोड की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
  • गीता कॉलोनी की ओर से शांति वन चौक
  • विकास मार्ग की ओर से आईटीओ
  • जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग की ओर से राजघाट चौक
  • मिंटो रोड की ओर से गुरु नानक चौक

By ICN Network

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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