दिल्ली उपमुख्यमंत्री परवेश साहिब सिंह ने AAP नेता सूरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की
अतीत में एक निजी विद्यालय में तीन वर्षीय बालिका के साथ हुए यौन शोषण मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री परवेश साहिब सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेता सूरभ भारद्वाज द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत और बदनामी फैलाने वाला बताया है। इसके चलते उन्होंने भारद्वाज के खिलाफ लोक अदालत में सिविल और दंडात्मक मानहानि के मुकदमे दायर किए हैं।
सूत्रों के अनुसार, भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X (पूर्व में ट्विटर) पर 16 मई को पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंह ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए संबंधित स्कूल के अधिकारियों के पक्ष में कार्रवाई की। परवेश साहिब सिंह ने इसे पूरी तरह से निराधार और जानबूझकर उनके सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया है।
अधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यह सिविल मानहानि मुकदमा दायर किया, जिसमें 5 करोड़ रुपये का मुआवजा भी मांग किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) गगनदीप जिन्दल की अदालत में निर्धारित की गई है। जिन्दल ने भारद्वाज को 30 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इसके अतिरिक्त, इस प्रकरण में दंडात्मक मानहानि की कार्रवाई भी जारी है। यह मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परस दलाल के समक्ष 22 मई को सुना गया। अदालत ने 9 जून को परवेश साहिब सिंह की गवाही दर्ज करने तथा 11 जून को गवाहों के बयानों के लिए अगली सुनवाई करार दी है।
यह मामला राजनीतिक विवादों के बीच उजागर हुआ है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसका निष्पक्ष और तथ्यात्मक परीक्षण किया जाएगा। सभी पक्षों से गंभीर तथ्यों की जांच और सही न्याय सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जा रही है।
संपादक: नीरद पंढरीपांडे