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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘NewsClick’ के खिलाफ FIR और ED केस को किया रद्द, कहा यह कानून का अभूतपूर्व दुरुपयोग है

Delhi HC quashes FIR, ED case against ‘NewsClick’, calls it ‘gross abuse of law’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘NewsClick’ के खिलाफ एफआईआर एवं ईडी मामला रद्द किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आर्थिक अपराध शाखा (EO Wing) द्वारा दर्ज एफआईआर और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा चलाए गए मामले को रद्द कर दिया जो न्यूज़ वेबसाइट NewsClick और इसके मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के विरुद्ध विदेशी फंडिंग के आरोपों से संबंधित था।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 29 मई को दिए फैसले में कहा कि “वर्तमान प्रक्रिया न केवल दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि याचिकाकर्ताओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर एक मनमाना हमला तथा अधिकारों का दुरुपयोग है।” जज ने यह भी कहा कि मामले को जारी रखना “कानून की प्रक्रिया का एक गंभीर दुरुपयोग होगा”।

अगस्त 2020 में दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि NewsClick ने एक अमेरिकी कंपनी Worldwide Media Holdings LLC से 9.5 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्राप्त किया था। यह निवेश कथित रूप से अधिमूल्यांकित शेयर लेन-देन के माध्यम से विदेशी निवेश नियमों को पार पाने के उद्देश्य से किया गया था, जैसा कि Live Law ने बताया।

आर्थिक अपराध शाखा ने आरोप लगाया था कि इस फंड के बड़े हिस्से को वेतन, परामर्श शुल्क और अन्य खर्चों के रूप में ग़लत तरीके से निकाल लिया गया।

हालाँकि, न्यायमूर्ति कृष्णा ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि NewsClick ने स्पष्ट किया था कि उस समय डिजिटल समाचार क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए किसी नियामक अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने 20 दिसंबर 2017 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें…<a href="

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By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)