Report By : Ankit Srivastav, ICN Network
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (12 जून) को दिल्ली जल संकट को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली की AAP सरकार को पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को न रोकने को लेकर फटकार लगाई है ।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जल संकट गहराते जा रहा है। आपने अब तक टैंकर माफिया को लेकर क्या एक्शन लिया है। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वो कार्रवाई करे।
जस्टिस पीके मिश्रा और पीबी वराले की बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। इसका जवाब आज या कल में दीजिए। मामले की सुनवाई 13 जून को होगी।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने जल सकंट पर 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
हिमाचल प्रदेश एक्स्ट्रा पानी देने के लिए तैयार था। कोर्ट ने हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश 6 जून को दिया था। हालांकि, दिल्ली सरकार ने कहा कि यह पानी दिल्ली तक अभी नहीं पहुंचा है।
कोर्ट ने कहा- हिमाचल को दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के लिए कहा गया था। हिमाचल सरकार ने लिखित जवाब दिया कि उन्होंने पानी छोड़ दिया है, लेकिन यहां मौजूद हिमाचल सरकार के वकील कहते हैं कि वे पानी छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। यह तो कंटेम्पट का मामला है। कोर्ट ने हिमाचल के अधिकारियों को कल पेश होने के लिए कहा है।
दिल्ली सरकार की याचिका में गलतियां और खामियों को दूर न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 10 जून को भी फटकार लगाई थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार को कहा- आपने अभी तक याचिका की खामियां ठीक क्यों नहीं की। आप कोर्ट को हल्के में न लें।
कोर्ट ने कहा कि एक तरफ आप कहते हो की आप पानी की समस्या से जूझ रहे हो। दूसरी तरफ आप ही अपनी याचिका को ठीक नहीं करते हो। आप जल्दी सुनवाई चाहते हो और खुद इत्मीनान से बैठे हो। सब कुछ रिकॉर्ड पर आने दीजिए। हम मामले की सुनवाई अब 12 जून को करेंगे।