Report By : ICN Network
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। राशिद ने यह याचिका संसद के मानसून सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए दाखिल की थी।
इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत में पैरोल देने की अनुमति दी थी।
गौरतलब है कि इंजीनियर राशिद को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने उन्हें संसद में भागीदारी के लिए पैरोल स्वीकृत की थी, जिसके बाद उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।