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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, चूकने पर नहीं मिलेगा मुआवजा

Report By : ICN Network

देश के किसानों को मौसम की अनिश्चितताओं का सामना अक्सर करना पड़ता है — कभी बेमौसम बारिश, तो कभी ओलावृष्टि या सूखा। इन आपदाओं से फसलें चौपट हो जाती हैं और किसान आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन्हें राहत देने और खेती को जोखिम मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को बहुत कम प्रीमियम दर पर बीमा सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि प्राकृतिक आपदा, कीट प्रकोप या अन्य कारणों से यदि फसल को नुकसान पहुंचे, तो उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। यह योजना, 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, और इससे पहले लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह लाई गई।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान नाममात्र की प्रीमियम राशि देकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यह बीमा उन्हें किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सुरक्षा कवच प्रदान करता है। फसल खराब होने की स्थिति में सरकार की ओर से बीमा राशि सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे उनकी आय में स्थिरता बनी रहती है और कर्ज में डूबने का खतरा कम होता है।

यदि आपने अभी तक अपनी खरीफ की फसल का बीमा नहीं कराया है, तो 31 जुलाई से पहले ज़रूर कर लें, क्योंकि यही अंतिम तिथि है। इसके बाद बीमा नहीं कराने की स्थिति में यदि आपकी फसल को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो आप मुआवजे के पात्र नहीं रहेंगे। ऐसे में समय रहते योजना का लाभ उठाना बेहद जरूरी है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी बैंक, कृषि कार्यालय या अधिकृत पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। याद रखें — यह योजना न केवल आपकी मेहनत की सुरक्षा करती है, बल्कि आपके भविष्य को भी संबल देती है।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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