जिला मनोरंजन विभाग ने बंद सिनेमा घरों को चालू करने के लिए सरकार की योजनाओं को लागू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि बंद सिनेमा घरों को चालने पर पहले दिन साल कर में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सहायक आयुक्त राज्य कर ने बताया कि बंद और घाटे में चल रहे सिनेमाघरों को छूट मिलेगी। संचालकों को ऐसे सिनेमा घरों को पूर्ण रूप से तोड़ना होगा और उनकी जगह आधुनिक सुविधाओं युक्त कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना होगा। योजना लागू होने से बाद 5 साल के अंदर निर्माण पूरा करना होगा। उसके बाद जिला प्रशासन ने लाइसेंस लेकर फिल्म प्रदर्शित करनी होंगी।
योजना के तहत इस मामले में पहले तीन साल में राज्य माल एवं सेवाकर में 100 प्रतिशत और अगले दो साल में 75 प्रतिशत धनराशि का अनुदान दिया जाएगा। सिनेमाघरों के भवनों का आंतरिक संरचना में बदलने पर भी 75 से 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बंद पड़े एकल सिनेमा घरों को भी चालू करने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अफसरों ने बताया कि सिनेमा घरों को लेकर अन्य योजनाएं भी लागू की गई है। आवेदन करने पर उनका लाभ संचालकों को दिया जाएगा।