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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई: 18 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Report By : ICN Network

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तुस्याना गांव में अवैध आवासीय परियोजनाओं के निर्माण में संलिप्त 18 बिल्डरों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। इन बिल्डरों ने कृषि भूमि पर बिना अनुमोदन के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू किया था, जिससे सरकारी राजस्व की हानि और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हो रही थी।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई उस समय की गई जब यह पाया गया कि ये बिल्डर नोएडा और दादरी क्षेत्र के बीच 38,000 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से आवासीय परियोजनाएं विकसित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम, 1976 के तहत, कोई भी डेवलपर बिना स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सकता है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें ‘भूमि माफिया’ घोषित किया जाए, ताकि भविष्य में वे अवैध परियोजनाओं में संलिप्त न हो सकें। एफआईआर सेक्टर इकोटेक 3 पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमोदित लेआउट और भूमि आवंटन के कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा, और ऐसे निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निवेशकों को भी सलाह दी गई है कि वे बिना अनुमोदन वाली परियोजनाओं में निवेश करने से बचें, क्योंकि इससे कानूनी विवाद और वित्तीय नुकसान हो सकता है।


By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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