सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल्ली सरकार स्वागत किया है। सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाली के त्योहार से पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने 21 अक्टूबर तक केवल नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
इस सशर्त पर मिली अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखों की यह सशर्त अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमें पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा और संयम के साथ अनुमति देनी होगी। इस अवधि के बाद, यानि 21 अक्टूबर के बाद, इन ग्रीन पटाखों की बिक्री पर पहले से जारी प्रतिबंध जारी रहेगा।.