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राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला:40 साल अस्थायी सेवा करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा नियमित कर्मचारी का दर्जा

राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा है कि 40 वर्षों तक अस्थायी या संविदा पदों पर कार्यरत रहने वाले कर्मचारियों की सेवा को नियमित माना जाना चाहिए। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्होंने दशकों तक बिना स्थायी पद के निरंतर काम किया, लेकिन उन्हें पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिल पा रहे थे।

इन कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान अधिकार दिए जाएँ, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक लगातार सेवा की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चार दशक तक निरंतर काम करने वाले कर्मचारी को केवल “अस्थायी” मानकर उसके अधिकारों को नहीं छीना जा सकता।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतने लंबे समय तक सेवा देने पर कर्मचारी को नियमित सेवा का लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति से जुड़े अन्य लाभ प्रदान किए जाएँ।

यह फैसला राज्य के हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए मिसाल माना जा रहा है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)