इंदौर हाईकोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि VIP एंट्री का नियम लागू रहेगा और VIP कौन होगा इसका फैसला कलेक्टर करेंगे। याचिकाकर्ता ने VIP लोगों की लिस्ट जारी करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत का कहना है कि गर्भगृह में VIP एंट्री का नियम लागू रहेगा और VIP कौन होगा, इसका फैसला कलेक्टर करेंगे।