IRDAI के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने सभी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल बीमा कंपनियों को को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे रेल हादसे में पीड़ितों के बीमा से जुड़े क्लेम का सेटलमेंट जल्द से जल्द करें। बता दें कि IRCTC से टिकट बुकिंग करने पर दो नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस कवर देती हैं। इस इंश्योरेंस के लिए प्रति पैसेंजर 35 पैसे लिए जाते हैं। इसमें विकलांग होने या मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। वहीं आशिंक तौर पर विकलांग होने पर 7.50 लाख रुपए दिए जाते हैं। IRDAI ने कहा कि जीवन और सामान्य बीमा कंपनियों और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में एक समर्पित हेल्पलाइन जारी करने के लिए कहा गया है जो प्रभावित लोगों के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। IRDAI ने दावा दायर करने की आसान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा ताकि जनता अपने नजदिकी शाखाओं या ऑनलाइन दावों को आसानी से दर्ज कर सके।
IRDAI का आदेश, रेल हादसे के पीड़ितों का बीमा क्लेम जल्द करें सेटल…
IRDAI के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने सभी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल बीमा कंपनियों को को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे रेल हादसे में पीड़ितों के बीमा से जुड़े क्लेम का सेटलमेंट जल्द से जल्द करें। बता दें कि IRCTC से टिकट बुकिंग करने पर दो नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस कवर देती हैं। इस इंश्योरेंस के लिए प्रति पैसेंजर 35 पैसे लिए जाते हैं। इसमें विकलांग होने या मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। वहीं आशिंक तौर पर विकलांग होने पर 7.50 लाख रुपए दिए जाते हैं। IRDAI ने कहा कि जीवन और सामान्य बीमा कंपनियों और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में एक समर्पित हेल्पलाइन जारी करने के लिए कहा गया है जो प्रभावित लोगों के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। IRDAI ने दावा दायर करने की आसान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा ताकि जनता अपने नजदिकी शाखाओं या ऑनलाइन दावों को आसानी से दर्ज कर सके।