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ITR फाइलिंग होगी आसान: इनकम टैक्स विभाग ने ITR-2 और ITR-3 के लिए Excel यूटिलिटी की शुरुआत की, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Report By : ICN Network

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 फॉर्म्स की Excel-आधारित यूटिलिटी जारी कर दी है। यह सुविधा उन टैक्सपेयर्स के लिए खासतौर पर उपयोगी है जिन्हें कैपिटल गेन, क्रिप्टोकरेंसी इनकम, एक से अधिक प्रॉपर्टी या विदेशी संपत्ति से आमदनी होती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है।

विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर टैक्सपेयर्स को सूचित करते हुए कहा, “ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटीज अब लाइव हैं और फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।”

Excel यूटिलिटी का उपयोग कैसे करें?

  1. सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ITR-2 या ITR-3 Excel यूटिलिटी डाउनलोड करें।
  2. डाउनलोड करने पर एक ZIP फाइल मिलेगी जिसमें Excel फॉर्मेट में यूटिलिटी मौजूद होगी।
  3. इस Excel में अलग-अलग शेड्यूल और सेक्शन होंगे, जहां आप अपनी इनकम, डिडक्शन्स और अन्य डिटेल्स भर सकते हैं।
  4. सभी जरूरी जानकारियां भरने के बाद इस फाइल को सेव करें।
  5. फिर ई-फाइलिंग पोर्टल पर वापस जाएं और तैयार Excel फॉर्म को अपलोड करें।
  6. ITR सबमिट करने के बाद, 30 दिनों के भीतर रिटर्न को वेरिफाई करना अनिवार्य है—चाहे OTP से हो या डिजिटल सिग्नेचर से।
ITR-2 और ITR-3 किसके लिए है?

ITR-2 उन व्यक्तियों और Hindu Undivided Families (HUFs) के लिए है जिनकी आय ₹50 लाख से अधिक है, उन्हें कैपिटल गेन होता है, उनके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी या विदेशी आय/संपत्ति है और जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं आती।

ITR-3 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आय अर्जित करते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर, जिन्हें वेतन, कमीशन या बोनस मिलता है। इसके अलावा, क्रिप्टो इनकम, अनलिस्टेड शेयर, या कंपनी डायरेक्टर की स्थिति होने पर भी ITR-3 फॉर्म उपयुक्त है।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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