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4 बार के सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर MPMLA कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा,चली जायेगी विधायिकी

Report By : Rishabh Singh, ICN Network

सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई है। 30 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया गया। महराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान की पेशी हुई। इसी केस में इरफान 2 दिसंबर, 2022 से जेल में बंद हैं।

इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथियों इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। रिजवान पर 30 हजार 500 और बाकी 3 दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

सजा सुनाए जाने के समय इरफान को छोड़कर चारों दोषी कोर्ट में मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर में चार दोषियों रिजवान सोलंकी, इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को प्रिजन वैन से कोर्ट लाया गया।

7 साल की सजा होने के बाद अब कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान की विधायक की कुर्सी भी चली जाएगी। वहीं, फैसला सुनाने से पहले सभी दोषियों के परिजनों को कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया। कोर्ट परिसर में हंगामे के चलते पुलिस ने सभी को जबरन बाहर निकाला।

कोर्ट का फैसला आने के बाद इरफान के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने कहा- हम जजमेंट से खुश नहीं हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

सजा सुनाए जाने से पहले दोपहर 3 बजे कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलीलें दीं। अभियोजन पक्ष की वकील प्राची श्रीवास्तव ने कहा- दोषी इरफान सोलंकी लोक सेवक हैं। उनकी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा थी। उनका अपराध गंभीर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे समाज में नजीर पेश होगी। पीड़िता गरीब और बेघर है, इसलिए जुर्माने की अधिकतम राशि उसको दी जाए।

बचाव पक्ष के वकील सईद नकवी कहा- इरफान सोलंकी विधायक हैं। सजा से उनकी विधायकी पर भी खतरा है। उन्होंने KDA से प्लॉट खरीदा था। आगजनी के सबूत नहीं हैं। इसलिए कम से कम सजा दी जाए। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने शाम 6 बजे फैसला सुनाने का समय दिया है।

फैसले को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इरफान के समर्थक कोर्ट पहुंच गए। MP/MLA कोर्ट ने 3 जून कोइरफान समेत पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था।

इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। 7 साल की सजा होने के बाद अब उनकी विधायकी चली जाएगी। कानून के मुताबिक, किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। अब आजम खान और उनके बेटे की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होना तय है।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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