दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2026 के लिए ड्राई डे की नई सूची जारी कर दी है। इसके तहत राजधानी में पांच दिन शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। होटलों में मेहमानों को सर्विस मिलेगी।
आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक 1 मई बुद्ध पूर्णिमा, 27 मई बकरीद, 26 जून मुहर्रम, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 4 सितंबर जन्माष्टमी को शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इन दिनों सभी प्रमुख लाइसेंसधारी दुकानों जैसे एल-1 से एल-35 तक बंद रखना होगा। हालांकि कुछ खास श्रेणी के लाइसेंसधारियों के लिए केवल 15 अगस्त को ड्राई डे लागू होगा।
आदेश में कहा गया है कि इन दिनों किसी तरह की बिक्री या सप्लाई नहीं की जा सकेगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। एक अहम छूट भी दी गई है। जिन होटलों के पास एल-15 और 15एफ लाइसेंस है, वहां ठहरे हुए मेहमानों को शराब परोसी जा सकेगी। आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसधारियों को आदेश अपने प्रतिष्ठानों पर चस्पा करने और ड्राई डे के दिन दुकानें पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।