लोक अदालत में वाहन के चालान के निस्तारण के लिए अलग से डेस्क लगाई जाएगी। या फिर कम राशि का जुर्माना लगाकर निपटारा किया जाता है। इसके अलावा बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत तरह से पार्किंग करना, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होना, इंश्योरेंस खत्म होने जैसे चालानों पर लोक अदालत में सुनवाई की जाती है। जिसमें कई मामलों में बिना जुर्माना लगाए ही निपटारा किया जाता है। हालांकि ट्रैफिक नियमों में गंभीर उल्लंघन जैसे मामलों में माफी नहीं मिलती। ऐसे मामलों में नशे में वाहन चलाना, हिट एंड रन जैसे मामले शामिल होते हैं। लोक अदालत में जाने से पहले टोकन को लेना जरूरी होगा। वाहन चालान की कॉपी, वाहन के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, आधार कार्ड, टोकन के साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज को अपने साथ लेकर जाना होगा
ग्रेटर नोएडा: लोक अदालत, ट्रैफिक पुलिस की लगेगी हेल्पडेस्क
लोक अदालत में वाहन के चालान के निस्तारण के लिए अलग से डेस्क लगाई जाएगी। या फिर कम राशि का जुर्माना लगाकर निपटारा किया जाता है। इसके अलावा बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत तरह से पार्किंग करना, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होना, इंश्योरेंस खत्म होने जैसे चालानों पर लोक अदालत में सुनवाई की जाती है। जिसमें कई मामलों में बिना जुर्माना लगाए ही निपटारा किया जाता है। हालांकि ट्रैफिक नियमों में गंभीर उल्लंघन जैसे मामलों में माफी नहीं मिलती। ऐसे मामलों में नशे में वाहन चलाना, हिट एंड रन जैसे मामले शामिल होते हैं। लोक अदालत में जाने से पहले टोकन को लेना जरूरी होगा। वाहन चालान की कॉपी, वाहन के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, आधार कार्ड, टोकन के साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज को अपने साथ लेकर जाना होगा

