बैठक में एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण एजेंसी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद के लिए पर्याप्त मात्रा में एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। गैस उपभोक्ता हलचल की स्थिति उत्पन्न न करें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सिलेण्डर डिलीवरी के 25 दिनों के उपरान्त अग्रिम Single Bottle Connection एलपीजी रिफिल बुकिंग की तथा 30 दिन के उपरान्त Double Bottle Connection एलपीजी रिफिल बुकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
जिलाधिकारी द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू है। ऐसी स्थिति में यदि किसी अन्य अनाधिकृत स्रोतो/दलालों के माध्यम से एलपीजी सिलेण्डरों की खरीद फरोख्त एवं भण्डारण किया जाना पाया जाता है तो संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जाये।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त पेट्रोल/डीजल पम्पों एवं गैस एजेंसियों के स्वामियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने सी.सी.टी.वी. कैमरे चालू अवस्था में रखेंगे, समस्त अभिलेख अद्यतन रखेंगे तथा रिपिटेड बायर्स एवं समस्त स्टाफ पर निगरानी रखें, ताकि वह किसी भी प्रकार की कालाबाजारी में संलिप्त न हो।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि समस्त एलपीजी उपभोक्ता सम्बन्धित अधिकृत एलपीजी कम्पनी के ऑनलाईन बुकिंग हेतु मोबाईल नम्बर से अथवा “मोबाईल ऐप” के माध्यम से गैस रिफिल बुक कराकर नियमानुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/गैस कंपनी के अधिकृत वैण्डरों/हॉकर्स के माध्यम से ही गैस सिलेण्डर रिफिल प्राप्त करें। साथ ही अपील की कि सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक सूचना अथवा अफवाह पर ध्यान न दें।
इस महत्वपूर्ण बैठक में डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम सहित पूर्ति निरीक्षक व पेट्रोल पंप एवं एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण एजेंसी के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
सौजन्य से सूचना विभाग गौतमबुद्धनगर।

