Report By : ICN Network
नोएडा प्राधिकरण ने बहुमंजिला इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति में बदलाव किया है। यह नई नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दी गई है और अब 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली सभी इमारतों पर लागू होगी।
अब से, किसी भी इमारत को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। यह ऑडिट केवल नोएडा प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही कराया जा सकेगा।
इस नई व्यवस्था के तहत बिल्डर को इमारत में लोगों के रहने की अनुमति मिलने के बाद पांच वर्षों तक संरचनात्मक ऑडिट और आवश्यक मरम्मत का जिम्मा निभाना होगा। इसके बाद यह जिम्मेदारी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) की होगी।
यदि किसी इमारत के 25% या उससे अधिक निवासी इमारत की संरचनात्मक कमजोरी की शिकायत करते हैं, तो नोएडा प्राधिकरण एक विशेष समिति का गठन करेगा। यह समिति निरीक्षण कर निर्णय लेगी कि क्या स्ट्रक्चरल ऑडिट की आवश्यकता है।
यदि ऑडिट के दौरान कोई गंभीर खामी पाई जाती है, तो संबंधित बिल्डर या AOA को एक महीने के भीतर मरम्मत का कार्य शुरू करना होगा और छह महीनों के भीतर इसे पूरा करना अनिवार्य होगा।
अगर बिल्डर या AOA मरम्मत या ऑडिट कराने में असफल रहते हैं, तो नोएडा प्राधिकरण स्वयं यह कार्य कराएगा और खर्च की वसूली जिम्मेदार पक्ष से की जाएगी।
यह नीति शहर में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बिल्डरों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नागरिकों को यह भरोसा मिलेगा कि वे जिन इमारतों में रह रहे हैं, वे संरचनात्मक रूप से सुरक्षित हैं।