Report By : ICN Network
पंजाब सरकार ने अप्रैल 2025 से संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में 40% तक की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि नए कलेक्टर रेट्स के तहत की गई है, जिससे अब संपत्ति खरीदने और रजिस्ट्री कराने की लागत बढ़ गई है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य राज्य के खजाने में अतिरिक्त ₹1,500 करोड़ की राशि जुटाना है। हालांकि, रियल एस्टेट विशेषज्ञों और व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध किया है, उनका कहना है कि इससे आम आदमी के लिए घर खरीदना और भी मुश्किल हो जाएगा।
नए कलेक्टर रेट्स के तहत, पटियाला जिले में कृषि भूमि के लिए कलेक्टर रेट को 100% तक बढ़ाया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि 42% से 128% तक है। कृषि भूमि के लिए कलेक्टर रेट को ₹70 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ प्रति एकड़ कर दिया गया है।
इस वृद्धि से संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया महंगी हो गई है, जिससे संपत्ति लेन-देन में कमी आ सकती है। राज्य सरकार ने इस कदम को राज्य के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए आवश्यक बताया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रियल एस्टेट बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।