साकेत बिल्डिंग हादसा: मकान मालिक करमबीर सेजवाल तीन दिन की पुलिस हिरासत में
नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के नजदीक सैयदुलाबाद इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के गिरने से हुई छह मौतों के मामले में साकेत कोर्ट ने मकान मालिक 71 वर्षीय करमबीर सेजवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यह कार्रवाई मंगलवार को हुई।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से करमबीर सेजवाल की पांच दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। अदालत में पुलिस ने बताया कि वह इमारत के मालिक हैं और उनके पास भवन के मालिकाने के रिकॉर्ड की जांच आवश्यक है। पुलिस ने यह भी कहा कि इस घटना से जुड़े अन्य आरोपी अभी फरार हैं और पिछले बिल्डर ने भी अवैध निर्माण किया था, जिसके बारे में मकान मालिक को जानकारी है। इसी आधार पर कोर्ट ने तीन दिन की हिरासत की अनुमति दी ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो सकें।
मकान मालिक के वकील ने बताया कि इस मामले में धारा 105, गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है, हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिस इलाके में यह इमारत थी, वहां की जमीन और निर्माण की स्थिति पहले से ही कमजोर और जटिल थी।
पुलिस अभी हादसे के कारणों, अवैध निर्माण के पहलुओं और इसमें शामिल अन्य पक्षों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि तीन दिनों के भीतर पूछताछ पूरी करें और जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करें।
यह दुखद घटना बीते रविवार शाम हुई, जब पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर पड़ी। यह बिल्डिंग पास की एक कैंटीन पर गिरी थी, जहां कई लोग खाना खा रहे थे। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना के बाद मामले की जांच एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई के तहत मकान मालिक को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
–आईएएनएस
डीके