Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के पास भड़की हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि, सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया। यह आदेश जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने दिया। सांसद के वकील इमरान उल्लाह और सैयद इकबाल अहमद ने दलील दी कि जिस दिन हिंसा हुई, उस दिन सांसद शहर में मौजूद नहीं थे
सपा सांसद की गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद, कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं की और पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी तभी होगी यदि वह पुलिस के नोटिस का जवाब नहीं देंगे और जांच में सहयोग नहीं करेंगे
हाई कोर्ट ने सांसद के खिलाफ एफआईआर में शामिल धाराओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें 7 साल से कम की सजा होती है, पुलिस को सांसद को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अगर सांसद जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो गिरफ्तारी हो सकती है। कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का पालन करने की बात भी की

