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गौतम बुद्ध नगर: जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2023 की धारा 163 लागू किया

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने ईद उल अधा (बकरीद) के त्योहार और विभिन्न श्रमिक एवं अन्य संगठनों द्वारा चलाए जा रहे धरना प्रदर्शन के मद्देनजर 28 मई से 30 मई तक जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2023 की धारा 163 लागू किया है।

पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि ईद उल अधा और किसानों और विभिन्न संगठनों के धरना प्रदर्शन के मद्देनजर जनपद में धारा 163 लगाई गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति पुलिस के अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकाल पाएगा। 5 से ज्यादा लोग एक समूह में खड़े नहीं रह पाएंगे। सरकारी दफ्तर के ऊपर व आसपास की एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित है। पुलिस की अनुमति से ही ड्रोन चलाया जा सकेगा। किसी भी धार्मिक, सार्वजनिक स्थल पर जुलूस का आयोजन, लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के संबंध में न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडा बैनर पोस्टर आदि नहीं लगेगा। और ना इस कार्य में किसी का सहयोग करें। यह दंडात्मक कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले स्थान पर अथवा मकान की छत पर ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ, अथवा कोई विस्फोटक सामग्री की जमा नहीं करेगा, नहीं रखेगा

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )