Report By : ICN Network
ग्रेटर नोएडा में अब फ्लैट बुकिंग के समय स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह शुल्क प्रॉपर्टी का कब्जा मिलने पर लिया जाता था, लेकिन अब रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट (RERA) 2016 की धारा 13 के तहत, फ्लैट की कीमत का 10% भुगतान करने के बाद ‘एग्रीमेंट टू सेल’ किया जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टी के मूल्य के आधार पर स्टांप ड्यूटी लागू होगी। इसका उद्देश्य खरीदारों को सुरक्षा प्रदान करना और सरकार को तत्काल राजस्व प्राप्त करना है।
हालांकि, रियल एस्टेट डिवेलपर्स और होमबायर्स संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बुकिंग के समय पूरी स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि बाद में बुकिंग रद्द होने पर रिफंड की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे खरीदारों और डिवेलपर्स दोनों के लिए कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
इस नए नियम के लागू होने से ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ ही खरीदारों और डिवेलपर्स की चिंताओं का समाधान भी आवश्यक है।