Report By : Rishabh Singh, ICN Network
सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया। बस्ती खाली कराने के मामले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने 12 केस दर्ज कराए थे। इसमें आजम खान आरोपी हैं।
कोर्ट आज शाम तक सजा सुना सकती है। आजम पर इस केस में धारा 392, 452, 504, 506 और 120 B लगाई गई थी। इसमें अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरे आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया है।
डूंगरपुर बस्ती केस से जुड़े 3 मुकदमों में अब तक फैसला आ चुका है। यह चौथा केस है। दो में आजम बरी हो चुके हैं। एक मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। आज जिस केस में आजम को दोषी ठहराया गया, वह अबरार पुत्र नन्हें खां का दर्ज कराया था। आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी हुई।
डूंगरपुर मामला 2016 का है, जब यूपी में सपा की सरकार थी। रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के यहां घर बने हुए थे। जिन्हें अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस दौरान जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि इस दौरान दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। मारपीट भी की थी। साथ ही अबरार पुत्र नन्हें खां की वाशिंग मशीन, सोना-चांदी और 5 हजार रुपए लूट ले गए थे।
तोड़े गए घरों के पीड़ित मालिकों ने भाजपा की सरकार आने पर साल 2019 में थाना गंज में मुकदमे दर्ज कराए। पीड़ितों की तरफ से 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अलग-अलग मुकदमों में इल्जाम था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने डूंगरपुर में सरकारी आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन गिराया। उनका सामान लूट लिया। घरों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस ने जांच के दौरान इन मुकदमों में आजम को भी आरोपी बनाया। बाद में आजम खान के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी।