Report By : ICN Network
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई विवादित और अनुचित टिप्पणी पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने मंत्री की इस टिप्पणी को बेहद गैरजिम्मेदाराना और अनुचित बताते हुए उनकी फटकार लगाई है।
यह मामला तब उभरा जब मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में असभ्य और आपत्तिजनक बयान दिया था, जो कि सार्वजनिक और संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयान न केवल व्यक्तिगत अपमान के दायरे में आते हैं, बल्कि वे सेना और न्यायपालिका की गरिमा को भी प्रभावित करते हैं।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राजनेताओं को सार्वजनिक मंचों पर अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। अदालत ने मंत्री को अनुशासन में रहने और ऐसी टिप्पणियों से बचने की सख्त चेतावनी दी।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोनों ही अतिमहत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और किसी भी तरह की अनुचित टिप्पणी इन दोनों के बीच तनाव उत्पन्न कर सकती है, जो स्वीकार्य नहीं है।
मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणियों के बाद यह मामला तेजी से सुर्खियों में आया और सोशल मीडिया पर भी जमकर बहस हुई। इस पूरे विवाद ने यह दर्शाया कि सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को अपने बयानों के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के लिए एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो सभी राजनेताओं और सार्वजनिक व्यक्तित्वों को अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित करता है।