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Stray Dogs पर खतरे से बचाव के लिये , नोएडा में कुत्तों के लिए दो आश्रय शुरू किये गए और इसके आलावा भी 2 और खुलेंगे।

Gautam Budh Nagar : नोएडा प्राधिकरण ने कुछ समय पहले डॉग्स के लिए डॉग शेल्टर बनवाये हैं , जहां आक्रामक, बीमार और घायल आवारा कुत्तों को रखा जाएगा। आपको बतादें सेक्टर 50 और 135 में दो आश्रयों में कुत्तों को पर्याप्त रूप से खिलाने और उनकी देखभाल करने की सुविधा है। आश्रयों में कुत्तों को खिलाने के लिए खाना , बारिश और धूप से बचाव के लिए शेड और पानी के टब हैं जिनमें साफ पानी रखा जाएगा।

इसके अलावा आश्रयों में कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण भी किया जाएगा। प्रत्येक आश्रय में 15 कुत्तों को रखा जा सकता है और जानवरों की देखभाल के लिए एक केयरटेकर और एक पैरा-पशु चिकित्सक होगा। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 34, 50, 93बी और 135 में कुल चार डॉग शेल्टर बनाए जाने हैं। वर्तमान में सेक्टर 50 और 135 के डॉग शेल्टर का निर्माण पूरा हो चुका है और इनका उद्घाटन हो चुका है।

आपको बतादें सेक्टर 50 और 135 में दो आश्रयों में कुत्तों को पर्याप्त रूप से खिलाने और उनकी देखभाल करने की सुविधा है।

नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, स्थानीय निवासी कल्याण संघ इन डॉग शेल्टरों की परिचालन लागत वहन करेंगे।

“इस तरह, पहली बार, नोएडा प्राधिकरण द्वारा एनसीआर में आरडब्ल्यूए की मदद से डॉग शेल्टर संचालित किए जा रहे हैं। इस संबंध में, नोएडा प्राधिकरण और स्थानीय आरडब्ल्यूए के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

आश्रय ऐसे समय में आ रहे हैं जब आवारा कुत्तों की आबादी में वृद्धि हो रही है और शहर में रेसिडेंट्स और कुत्तो सबको परेशानी हो रही है ।ऐसे में किसी जानवर (DOGS ) को हानि न पहुंचे तो ये कदम उठाया गया है।

आवारा कुत्तों के द्वारा मनुष्यों पर किए गए हमलों की एक श्रृंखला के बाद, लोग कुत्तों को मार रहे हैं और ऐसे जानवरों को खिलाने वालों को हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला। 4 मार्च को, ग्रेटर नोएडा के एक समाज में तीन से चार गार्डों ने कथित तौर पर एक कुत्ते को पीट-पीट कर मार डाला। जबकि कई बार मनुष्य ही इन कुत्तों को छेड़ता है और उन्हें काटने पर मजबूर करदेता है।

एक कुत्ते को खिलाने वाले की शिकायत के बाद, उनके और कल्याण संघ के एक सदस्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 (समान मंशा), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 429 (जानवरों को मारने या अपंग बनाने की शरारत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।

ANIMAL PROTECTION LAWS FOR THE GUIDANCE OF POLICE, HAWOs, NGOs AND AWOs https://www.iitk.ac.in/animalwelfare/data/Animal-Protection-Law-Summary-by-AWBI.pdf

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By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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