महाराष्ट्र FDA ने पुणे के वाडकी इलाके में मौजूद Cipla Pharma & Life Sciences के गोदाम का दवा बिक्री और वितरण लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कदम गोदाम की जांच के दौरान सामने आई कई गड़बड़ियों के बाद उठाया गया।
मामला Reactin Plus Tablets की पैकेजिंग से जुड़ा है। FDA के मुताबिक, दवा के पैकेट पर ऐसे दावे और प्रमोशनल कंटेंट पाए गए, जो तय नियमों के मुताबिक सही नहीं थे। अधिकारियों ने इसे गलत लेबलिंग से जुड़ा मामला माना।
जांच के दौरान दवाओं के रखरखाव में भी कई कमियां मिलीं। कुछ दवाओं के बॉक्स सीधे फर्श पर रखे हुए थे और उन पर धूल जमा थी। एक्सपायर दवाओं को रखने के लिए अलग ‘Not for Sale’ एरिया भी नहीं मिला।
इसके अलावा जरूरी इंस्पेक्शन बुक और स्टॉक रिकॉर्ड को लेकर भी खामियां सामने आईं। FDA ने कंपनी की ओर से दिए गए जवाब और सफाई पर विचार करने के बाद लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया।
यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद पूरी की गई प्रक्रिया के तहत हुई। 1 अक्टूबर को लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया।
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा कि दवाओं की सप्लाई चेन में सुरक्षा, गुणवत्ता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है।

