Report By : ICN Network
यूपी डीजीपी के निर्देश: चोरी की शिकायत के नियम बदले, अब खोए हुए सामान की सूचना जनरल डायरी में होगी दर्ज, केवल मुहर नहीं लगेगी।
मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य कीमती वस्तुओं की चोरी की शिकायत पर अब केवल थाने की मुहर लगाना पर्याप्त नहीं होगा। अब इसकी थाने की जनरल डायरी (जीडी) और सीसीटीएनएस में भी एंट्री अनिवार्य होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चोरी की शिकायतों पर केवल मुहर लगाने की प्रथा पर असंतोष जताते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार को निर्देश दिए हैं कि वह नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
दरअसल, एटा के एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिकायत पर सिर्फ मुहर लगाने और उसे किसी भी रिकॉर्ड में दर्ज न करने पर एसपी को प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया। अदालत ने जरूरत पड़ने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। डीजीपी को यह सुनिश्चित करने को कहा कि चोरी की सूचना थाने की जीडी और संबंधित रजिस्टर में दर्ज हो।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद, डीजीपी ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और निर्देशों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
चेकबुक चोरी का मामला
हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में याची ने बताया कि उसने चेकबुक गुम होने की सूचना थाना कोतवाली नगर, एटा में दी थी। वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने केवल थाने की मुहर लगाकर और हस्ताक्षर कर प्रार्थना पत्र की प्रति आवेदक को दे दी, लेकिन चोरी की सूचना को थाने की जीडी में दर्ज नहीं किया।
यूपीकॉप ऐप पर भी दर्ज हो सकती है शिकायत
बता दें कि चोरी होने पर यूपीकॉप मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, बैंक ड्राफ्ट, कैमरा, चेक, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फिक्स डिपोजिट पेपर, आईडी कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, मोबाइल, पैन कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसी वस्तुओं की ऑनलाइन गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है।