Report By : Ashok Srivastav (ICN Network)
Lucknow : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अबसे सिर्फ 5,000 रुपये के स्टाम्प पर खून से जुड़े रिश्ते के लोगों को संपत्ति का बैनामा करवाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2024 पारित कर दिया, जिसमें प्रावधान है कि रक्त रिश्तेदारों के बीच संपत्ति का हस्तांतरण 5,000 रुपये का स्टांप शुल्क चुकाकर किया जा सकता है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधेयक का संचालन किया।
आपको बतादें जमीनों की लेनदेन ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बनाकर की जा रही थी, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। करोड़ों की जमीनों को मामूली शुल्क पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बनाकर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। लेकिन अब यह व्यवस्था दी गई है कि रक्त संबंधों से बाहर के व्यक्तियों को ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ पर सर्किल रेट का 7 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।
इसमें यह भी व्यवस्था दी गयी है कि रक्त संबंधों में मात्र 5 हजार रुपये के स्टांप पर ही संपत्ति हस्तांतरण करने की सहूलियत रहेगी। खून के रिश्तों में मुख्तारनामा के जरिए संपत्ति हस्तांतरण अब भी 5,000 रुपये के स्टांप पेपर पर होगा। खून के रिश्तों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती और नातिन के बीच ही यह मुख्तारनामा बनेगा।
इस बीच, उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक-2024 विधानसभा में पेश किया गया। इसमें राज्य में बहुमंजिला इमारतों में नई लिफ्टों और एस्केलेटर की स्थापना के लिए अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य बनाने का प्रावधान है।उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ समेत कई शहरों में बहुमंजिला अस्पतालों और आवासीय परिसरों में लिफ्ट फंसने की घटनाएं सामने आई हैं।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधेयक पेश किया ।संसदीय कार्य मंत्री खन्ना ने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इस विधेयक में लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त के कार्यकाल से संबंधित संशोधन किये गये हैं ।