Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश सरकार ने 104 वर्ष पुराने शिक्षक भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (TGT) और प्रवक्ता (PGT) के पदों पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। यह निर्णय राज्य सरकार ने 28 मार्च 2025 को जारी की गई उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियमावली 2024 के तहत लिया है।
इससे पहले, 1921 के इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत, इन पदों पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब, सरकारी विद्यालयों की तरह, सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, गृह विज्ञान, सिलाई, कला, वाणिज्य और सैन्य विज्ञान जैसे कुछ विशिष्ट विषयों के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
इस बदलाव से पहले, सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अलग-अलग नियम थे, जिससे अभ्यर्थियों को भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता था। अब, समान नियम लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित होगी।
अगली शिक्षक भर्ती में इन नए नियमों को लागू किया जाएगा, और इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देशित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगामी भर्ती नोटिफिकेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करें।