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योगी सरकार की सहायता योजना: गरीब बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की मदद, ऑनलाइन आवेदन शुरू

योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग देने के उद्देश्य से 20,000 रुपये की सहायता योजना लागू की है। अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के वे अभिभावक, जिनकी बेटी विवाह योग्य है, इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश सिसोदिया ने बताया कि पात्रता की पुष्टि होने के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।

आवेदन शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है।

वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी; वे केवल अपना पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करेंगे।

आवेदक का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, क्योंकि जिला सहकारी बैंक के खाते पीएफएमएस पोर्टल पर मान्य नहीं होंगे। आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, विवाह कार्ड, बेटी का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आवेदक का फोटो संलग्न करना आवश्यक है।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)