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बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, ट्रिब्यूनल जाने को कहा

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Apr 24, 2026 #source, #west bengal
Supreme Court refuses to entertain pleas of those on election duty in Bengal, asks them to move tribunal

बंगाल चुनाव ड्यूटीमेन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से नाम हटाए जाने के खिलाफ राहत की मांग कर रहे थे। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला उठाने का निर्देश दिया है, जो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए जाने या उनका अपवाद करने के मामलों की सुनवाई करता है।

यह फैसला उन चुनाव अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने नामों के मतदाता सूची से हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगा रहे थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ऐसे मामलों का निवारण उपयुक्त न्यायपालिक माध्यम यानी अपीलीय ट्रिब्यूनल में ही संभव है।

इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए न्याय प्रणाली में उचित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए मतदाता सूची में नाम का सही होना अनिवार्य है और यदि किसी का नाम हटाया जाता है तो उसे वैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए।

बंगाल में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। चुनाव आयोग और संबंधित प्राधिकरण मतदाता सूची के प्रबंधन को लेकर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

इस निर्णय के बाद, संबंधित कर्मचारियों को संख्या सुधार के लिए संबंधित अपीलीय ट्रिब्यूनल में आवेदन करना होगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे मामलों में वैकल्पिक न्यायप्रणाली अपनाने की सलाह दी है।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि चुनाव से जुड़े विवादों का फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के बजाय केंद्रीय या राज्य स्तर पर गठित विशेष ट्रिब्यूनल ही निर्णायक होंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक त्वरित और प्रभावी बनी रहेगी।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)